कटनी में अवैध प्लॉटिंग का मामला! पुरैनी के खसरा नंबर 295/1 और 295/2 में जमीन पर प्लॉटिंग जारी, नगर निगम सीमा क्षेत्र में भूमि विकास की वैधानिकता पर सवाल, संबंधित विभागों की कार्रवाई का इंतजार

Editor National news tv
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कटनी। कटनी नगर निगम सीमा क्षेत्र के पुरैनी में खसरा नंबर 295/1 और 295/2 की जमीन पर प्लॉटिंग किए जाने का मामला सामने आया है। संबंधित भूमि पर जारी गतिविधियों के बीच अब यह सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या जमीन पर प्लॉटिंग के लिए निर्धारित नियमों और आवश्यक अनुमतियों का पालन किया जा रहा है?

शहर के आसपास तेजी से बढ़ती आवासीय गतिविधियों के बीच जमीन की खरीद-बिक्री और प्लॉटिंग में वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है। ऐसे में पुरैनी की उक्त भूमि पर हो रहे विकास कार्यों की स्थिति और संबंधित दस्तावेजों की जांच महत्वपूर्ण हो जाती है।

नगर निगम और राजस्व विभाग की भूमिका अहम

खसरा नंबर 295/1 और 295/2 की भूमि पर प्लॉटिंग की वैधानिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए भूमि अभिलेख, डायवर्जन, कॉलोनी विकास की अनुमति और स्वीकृत लेआउट जैसे बिंदुओं की पड़ताल जरूरी है।

यदि बिना आवश्यक अनुमतियों के प्लॉटिंग की जा रही है, तो नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं, संबंधित विभागों की जांच से ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि भूमि पर चल रही गतिविधियां नियमों के अनुरूप हैं या नहीं।

जिम्मेदार अधिकारियों की नजर कब पड़ेगी?

पुरैनी की इस भूमि पर प्लॉटिंग के संबंध में नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह जांच का विषय है। अब देखना होगा कि नगर निगम और राजस्व विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और भूमि की वास्तविक स्थिति को लेकर क्या जानकारी सामने आती है।

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